आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों से संबंधित सारे मामले केवल महिला एवं गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अन्य मंत्रालयों को एक साथ मिल कर सामूहिक नीति बना कर कार्य करना चाहिए। मसलन, यातायात, सामाजिक न्याय, श्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रमुख रूप से संयुक्त प्रयास करना चाहिए।
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